उत्तर प्रदेश के सभी प्राधिकरणों को 22 मार्च से 30 जून तक ब्याज ना लेने के निर्देश

लखनऊ औद्योगिक, व्यवसायिक एवं संस्थागत इकाइयों को ब्याज में छूट,

प्रदेश के सभी प्राधिकरणों को 22 मार्च से 30 जून तक ब्याज ना लेने के निर्देश,

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, यूपीसीडा, गीडा, लीडा, सीडा, डीएमआईसी, आईआईटीजीएनएल प्राधिकरणों को निर्देश,

प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास ने सभी प्राधिकरणों को दिया निर्देश,

लॉक डॉउन के दौरान किसी प्रकार के देय मदों पर कोई ब्याज न लेने का निर्देश,

लीज रेंट, जल प्रभार को 30 जून तक किया गया स्थगित.

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