निर्यातकों को संस्थान चलाने के लिए कड़ी शर्तो का पालन करना होगा

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दोही जिले लाकडाउन के दौरान ठप पड़े कालीन उद्योग के कार्यों को दोबारा शुरू करने को लेकर कालीन उद्यमियों के साथ अपर जिलाधिकरी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने बैठक की जिसमे उद्योग इकाई शुरू करने के लिए सरकार द्वारा तय किये गए शर्तों के बारे में उद्यमियों को बताया गया और उन्हें शर्तो से जुड़े आवेदन पत्र भी दिए गए। उद्यमियों के मुताबिक सरकार द्वारा तय किये गए शर्त काफी सख्त हैं जिसका पालन करना बहुत कठिन है ऐसे में ज्यादातर उद्यमी तीन मई के इंतजार में हैं।

ठप उद्योग इकाई शुरू करने के लिए शासन द्वारा तय किये शर्त हैं कि इकाई न्यूनतम श्रमिको द्वारा संचालित की जाएगी जिसमें उनकी संख्या 50 फीसदी ही होगी। कार्यस्थल पर आने वाले कार्मिकों श्रमिको का इंफ्रारेड से चेकिंग करना प्रतिष्ठान कि जिम्मेदारी होगी। सभी श्रमिको के लिए मास्क, सेनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था के साथ बाहर से आने वाले सामग्रियों को भी सेनिताइज करना होगा। कोविड19 के रोकथाम के लिए केंद्र राज्य सरकार के एडवाइजरी का पालन करना होगा। किसी श्रमिक में संक्रमण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा और उसके सम्पूर्ण इलाज की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान स्वामी की होगी। इकाई शुरू करने से पूर्व न्यूनतम श्रमिको की जांच करना होगा। इकाई में आने वाला कोई भी श्रमिक हॉट स्पॉट और क्वारन्टीन सेंटर ज़ोन का निवासी नही होना चाहिए। आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 का पालन करना होगा। इसके साथ कई अन्य शर्तो से जुड़े फॉर्म भरकर प्रशासन को देना होगा इसके बाद ही उद्योग में काम शुरू कराया जा सकता है।

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