मोदी सरकार ने दी राहत, अब इस तारीख तक भर पाएंगे 2018 का रिटर्न

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मोदी सरकार ने व्‍यापारियों को बड़ी राहत दी है. वित्‍त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के एनुअल (वार्षिक) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है. कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) ने यह मांग रखी थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टैक्‍सेज एंड कस्‍टमस (CBIC) ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि व्‍यापारियों की मांग मान ली गई है. इस आधार पर वह अपना वार्षिक रिटर्न 31 मार्च 2019 तक जमा कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में GSTR-9, GSTR-9A and GSTR-9C को छूट दी गई है. इसे पहले 31 दिसंबर, 2018 तक जमा करना था.कैट ने वित्‍त मंत्री को लिखा था पत्र
कैट ने इस संबंध में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को एक पत्र लिखा था. वित्त मंत्री को भेजे अपने पत्र में कैट ने कहा कि एसेसमेंट ईयर 2017-18 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 किया जाए.

जीएसटी पोर्टल पर नहीं आया लिंक
कारोबारियों के संगठन ने कहा था कि अब तक GST पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रारूप अथवा विकल्प नहीं आया है, जिस कारण देशभर में जीएसटी पोर्टल से पंजीकृत एक करोड़ से अधिक कारोबारियों द्वारा रिटर्न भरना मुश्किल है.

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