1 अप्रैल 2015 से पूर्व एवं पश्चात शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना पांच साल के लिए प्रभावी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्व एवं पश्चात शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना को (पहले ब्याज सहायता योजना कहा जाता था) पांच साल के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होगी। इस योजना का मूल्यांकन तीन साल बाद किया जाएगा।
ब्याज समतुल्यीकरण योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
I. ब्याज समीकरण की दर 3 प्रतिशत होगी। यह योजना एमएसएमई के सभी निर्यात और 416 टैरिफ लाइनों के लिए उपलब्ध होगा। यह योजना व्यापारी निर्यातकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
II. इस योजना की अवधि पांच वर्ष की होगी जो 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होगी।
III. 2015-16 के दौरान यह योजना गैर-योजना के तहत वाणिज्य विभाग के पास उपलब्ध धन से वित्त पोषित की जाएगी और पुनर्गठित योजना का वित्त पोषण 2016-17 के बाद योजना की तरफ से किया जाएगा।
IV. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जरूरत के हिसाब से एक महीने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अग्रिम धनराशि जमा कर सकता है और एक परिक्रामी निधि प्रणाली के माध्यम से मासिक आधार पर प्रतिपूर्ति किया जा सकता है।
V. इस योजना के चालू रहने के तीन वर्षों के पूरा होने पर वाणिज्य विभाग एक अध्ययन की शुरूआत कर सकता है जो निर्यात को प्रोत्साहित करने में योजना के प्रभाव का आकलन करेगा ताकि इसको आगे भी जारी रखा जा सके। यह अध्ययन किसी भी एक भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा किया जा सकता है।
इस योजना का परिचालन निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
प्रस्तावित योजना के वित्तिय अनुमानों के बारे में आकलन है कि यह प्रति वर्ष 2500 करोड़ से 2700 करोड़ रूपये के बीच होगी। हालांकि वास्तविक वित्तीय अनुमान निर्यात का स्तर और निर्यातकों द्वारा बैंकों में दावा प्रस्तुत करने पर निर्भर होगा। 2015-2016 के लिए अनुदान की मांग के तहत खाते के गैर-योजना मद में 1625 करोड़ रुपये रुपए की निधि उपलब्ध है जो वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी।
यह योजना चिन्हित किए गए निर्यात क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने और निर्यात प्रदर्शन के उच्च स्तर को प्राप्त करने में मदद करेगी।
यह योजना ज्यादातर श्रम गहन और रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों को शामिल करती है जैसे प्रसंस्कृत कृषि/खाद्य वस्तुओं, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कालीन (रेशम सहित), हथकरघा उत्पाद, जूट और जूट से बने सामान, कच्चा जूट और यार्न और अन्य जूट विनिर्माण, रेडीमेड कपड़े और अध्याय 61-63 के तहत सभी प्रकार के बने कवर अप कपड़े, सभी तरह के फैब्रिक, खिलौने, खेल के सामान, कागज और स्टेशनरी, सौंदर्य और प्रसाधन, चमड़े के सामान और जूते, मिट्टी और संबद्ध उत्पाद, ग्लास और कांच के बने पदार्थ, मेडिकल और वैज्ञानिक उपकरण, ऑप्टिकल फ्रेम, लेंस, धूप के चश्मे इत्यादि, ऑटो उपकरण/पुर्जे, साइकिल एवं उसके पुर्जे, लोहे या स्टील (अधिसूचित लाइनें) के सामान, मूल धातुओं के विविध सामान, औद्योगिक मशीनरी,बिजली और इंजीनियरिंग सामान, 1 सी इंजन, मशीन उपकरण, पार्ट्स (अधिसूचित लाइनों), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (अधिसूचित लाइनों), दूरसंचार उपकरण (अधिसूचित लाइनों), और एसएमई द्वारा निर्मित सभी सामान जो उपर के मदों में उल्लिखित नहीं हो।
416 टैरिफ लाइनों की सूची नीचे दी गई है:
क्रम संख्या | क्षेत्र | कवरेज | HS4 लाइनों की संख्या | |
1 | प्रसंस्कृत कृषि/खाद्य वस्तु | सभी लाइनें | 22 | |
2 | हस्तशिल्प | सभी लाइनें | 37 | |
3 | हाथ से बना कालीन (विशेष रूप से सिल्क) | सभी लाइनें | 5 | |
4 | हस्तशिल्प उत्पाद | सभी लाइनें | 2 | |
5 | जूट और जूट विनिर्माण | सभी लाइनें | 5 | |
6 | कच्चा जूट, यार्न | सभी लाइनें | 2 | |
7 | अन्य जूट विनिर्माण | सभी लाइनें | 1 | |
8 | रेडीमेड गारमेंट्स और निर्मित ( Ch 61-63) | सभी लाइनें | 42 | |
9 | सभी प्रकार के कपड़े | सभी लाइनें | 33 | |
10 | खिलौने | सभी लाइनें | 1 | |
11 | खेल के सामान | सभी लाइनें | 8 | |
12 | कागज एवं स्टेशनरी | सभी लाइनें | 8 | |
13 | सौंदर्य एवं प्रसाधन | सभी लाइनें | 8 | |
14 | चमड़े का सामान एवं जूते चप्पल | सभी लाइनें | 7 | |
15 | मिट्टी एवं संबंधित उत्पाद | सभी लाइनें | 12 | |
16 | कांच एवं कांच के सामान | सभी लाइनें | 17 | |
17 | मेडिकल और वैज्ञानिक उपकरण, | सभी लाइनें | 15 | |
18 | ऑप्टिकल फ्रेम, लेंस, धूप का चश्मा आदि | सभी लाइनें | 4 | |
19 | ऑटो उपकरण/पार्ट्स | सभी लाइनें | 6 | |
20 | साइकिल और उसके पुर्जे | सभी लाइनें | 3 | |
21 | लोहे या स्टील के सामान | अधिसूचित लाइनें | 20 | |
22 | बेस धातुओं के विभिन्न सामान | अधिसूचित लाइनें | 10 | |
23 | औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग सामान, 1C इंजिन, मशीन उपकरण, पार्ट्स | अधिसूचित लाइनें | 141 | |
24 | इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण | अधिसूचित लाइनें | 1 | |
25 | टेलीकॉम उपकरण | अधिसूचित लाइनें | 6 | |
26 | ऊपर के अलावा एसएमई द्वारा निर्मित अन्य सभी आइटम | सभी लाइनें | ||
कुल योग | 416 |