शिपिंग मंत्रालय मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के अनावश्यक नियमों को हटाएगा
शिपिंग मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 (यथासंशोधित) के तहत पुराने पड़ चुके और अनावश्यक 13 नियमों को हटाने का निर्णय किया है। हटाए जाने वाले नियम निम्नलिखित हैं :
1. मर्चेंट शिपिंग (व्यथित नाविक) नियम, 1960 2. मर्चेंट शिपिंग नियम (सेवा का प्रमाणपत्र), 1970 3. मर्चेंट शिपिंग (दर) नियम, 1970 4. मर्चेंट शिपिंग (रेडियो) नियम, 1983 5. मर्चेंट शिपिंग (स्वामियों और साथियों की परीक्षा) नियम, 1968 6. मर्चेंट शिपिंग (मर्चेंट नेवी में इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा) नियम, 1989 7. मर्चेंट शिपिंग (योग्यता का प्रमाणपत्र) नियम, 1989 निम्नलिखित नियमों को 30 दिनों की अवधि में टिप्पणियों और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है: – 1. मर्चेंट शिपिंग (सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र) नियम, 1975 2. मर्चेंट शिपिंग (रेडियो दिशा टोही) नियम, 1968 3. मर्चेंट शिपिंग (आपात संदेश और नौवहन चेतावनी) नियम, 1964 4. मर्चेंट शिपिंग (मस्टर) नियम, 1968 5. मर्चेंट शिपिंग (पायलट सीढ़ी) नियम, 1967 6. बोटमैन का जीवन (योग्यता और प्रमाणपत्र) नियम, 1963 उपरोक्त नियमों को हटाने के लिए तेरह अलग-अलग सूचनाएं भारत के उल्लेखनीय राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजी गई हैं। यह जटिलताओं को बढ़ाने वाले पेचीदा और पुराने नियमों को हटाकर प्रक्रियाओं को आसान बनाने की वर्तमान सरकार की मंशा के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने इन पुराने नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान करने और हटाने की जरूरत पर बल दिया था। |